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अफीम तस्करी के मामले में तस्कर व सप्लायर को 15-15 साल की कठोर कैद
By Lokjeewan Daily - 01-08-2026

- एनडीपीएस कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- लगाया डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना
भीलवाड़ा लोकजीवन। जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने अफीम तस्करी और उसकी सप्लाई में लिप्त दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 15-15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 1.5-1.5 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। मामला 7 मार्च 2022 का है। मंगरोप थाना पुलिस ने मण्डपिया पुलिस चौकी के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल सवार (क्रछ्व 27 स्रू 6425) पुलिस को देखकर भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने आरोपी चैनराम (निवासी जीवा, नीमच सिटी, मप्र) को रोककर तलाशी ली तो उसकी बाइक की डिक्की से 4 किलो 200 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई। कड़ाई से पूछताछ में आरोपी ने यह अफीम परमानन्द जाट (निवासी बरखेड़ा देव, मन्दसौर, मप्र) से खरीदना स्वीकार किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सप्लायर को भी गिरफ्तार कर चालान पेश किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए कोर्ट के समक्ष 8 गवाह और 78 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी मानते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

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